डुमरा प्रखंड के लिए कल दिनांक 25 सितंबर से नाम निर्देशन का कार्य शुरू होगी।
सीतामढी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
पंचायत आम निर्वाचन 2021 के चतुर्थ चरण के तहत जिले में तृतीय चरण के नाम निर्देशन की सभी तैयारियॉ पूर्ण।
डुमरा प्रखंड के लिए कल दिनांक 25 सितंबर से नाम निर्देशन का कार्य शुरू होगी। नाम निर्देशन के दौरान विधिव्यवस्था संधारण को लेकर डीएम-एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश। तेजतर्रार दंडाधिकारी एवम पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति।
आदर्श आचार संहिता एवम कोविड गाइडलाइन का उलंघन करने वालो पर त्वरित करवाई का निर्देश।
असामाजिक, उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर भी होगी करवाई। सीतामढ़ी में द्वितीय चरण से लेकर ग्यारहवें चरण तक मे कुल दस चरणों मे चुनाव होना है। चतुर्थ चरण के तहत सीतामढ़ी में तृतीय चरण का निर्वाचन डुमरा प्रखंड में होगा। 25 सितम्बर से नाम निर्देशन की तिथि का प्रारंभ होगा। 01 अक्टूबर को नाम निर्देशन की अन्तिम तिथि होगी। नाम निर्देशन का कार्य पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक ही होगा। जिला परिषद सदस्य पद हेतु डुमरा प्रखंड का अनुमंडल कार्यालय सीतामढ़ी सदर अनुमंडल में नामांकन कार्य होगा,शेष पदों के लिए डुमरा प्रखंड कार्यालय में नामांकन कार्य होगा। नाम संवीक्षा की अंतिम तिथि 04 अक्टूबर होगा।
06 अक्टूबर को अभ्यर्थिता वापसी (नाम वापसी) की अंतिम तिथि एवम प्रतीक आवंटन कि तिथि होगी। 20 अक्टूबर 2021 को मतदान होगा एवम 22 एवम 23 अक्टूबर को मतगणना होगी। डुमरा में कुल पंचायतों की संख्या 19 है। डुमरा में 87136 पुरुष मतदाता 77547 महिला मतदाता एवं 9 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। डुमरा में कुल मतदाताओ की संख्या 164629 है। डुमरा में जिला परिषद का 4 पद, पंचायत समिति सदस्य का 28 पद ,मुखिया का 19 पद ,सरपंच का 19 पद ,ग्राम पंचायत सदस्यों का 257 पद ,पंच 257 पद ,कुल 584 पदों पर निर्वाचन होना है।
सीतामढी जिला पदाधिकारी सुनील कुमार यादव एवम पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 के चतुर्थ चरण के तहत जिले में तृतीय चरण के पंचायत निर्वाचन के दौरान विधिव्यवस्था के संधारण को लेकर अपने संयुक्त आदेश के तहत तेजतर्रार दंडाधिकारियों एवम पुलिस पदाधिकारियो सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया है। उन्होंने नाम निर्देशन के दौरान आदर्श आचार संहिता के निर्देशों सहित कोरोना गाइडलाइन का पूरी सख्ती के साथ अनुपालन करवाने का भी निर्देश दिया है।
नामनिर्देशन के दौरान आवश्यकता अनुसार वीडियो ग्राफर की प्रतिनियुक्ति की गई है उन्होंने कहा कि निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष तक उम्मीदवार के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप ही व्यक्ति आ सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले उम्मीदवारों अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।
उन्होंने कहा कि निर्वाचित अधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकन भी किया गया है। नामनिर्देशन के दौरान सभी उम्मीदवारों, समर्थकों ,अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने पोस्टर चिपकाने नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी सरकारी भवन दीवार पर अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए ।
किसी भी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए किसी भी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।उन्होंने कहा कि हर हाल मेंआदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
विधिव्यवस्था को लेकर असामाजिक,उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर भी स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बॉन्ड डाउन करना किया जा रहा है। सीसीए के तहत भी करवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होते ही सम्पूर्ण पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है ,जिसका पूरी सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है।
सभी लाइसेंसी हथियारों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। लगातार वाहनों की सघन जाँच की जा रही है,अवैध शराब को लेकर लगातार छापेमारी जारी है,जिसका काफी सकरात्मक परिणाम भी नजर आ रहा है। नामनिर्देशन के दौरान विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में संबधित अनुमंडल दंडाधिकारी एवम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर होंगे।

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